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Monday, May 19, 2025 10:34:13 AM

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निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए प्रशिक्षित किये गये राजनैतिक दलों के पदाधिकारी

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए प्रशिक्षित किये गये राजनैतिक दलों के पदाधिकारी

बहराइच 18 मार्च। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों निर्वाचन व्यय लेखा प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा रू. पनचान्नबे लाख निर्धारित की गई है। डीएम ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय लेखे के अनुरक्षण में असफलता भारतीय भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 (झ) के अधीन दण्डनीय है।

डीएम ने बताया कि निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले पृथक बैंक खाता खोला जाएगा। नाम-निर्देशन दाखिल करते समय अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में इस बैंक खाते का विवरण देना होगा। निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन एजेण्ट के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोल सकता है। यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति, जोकि अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेण्ट नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए। बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। ये खाते को-ऑपरेटिव बैंकों या डाकघरों सहित किसी भी बैंक में खोले जा सकते है।

डीएम ने बताया कि निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित सभी भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना व्यवहारिक न हो तो अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रू. 10,000-00 (रु. दस हजार मात्र) की सीमा तक बैंक से आहरण करके नगद भुगतान किया जा सकता है, लेकिन नगद भुगतान मात्र के उद्देश्य से किसी कार्य/मद की भुगतान की जाने वाली धनराशि को टुकडों में बांटना (स्प्लिटिंग) नहीं किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए पृथक बैंक खाते में निर्वाचन व्यय के लिए निश्चित की गयी राशि जमा कर दें और सभी निर्वाचन व्ययों को उक्त बैंक खाते से भुगतान किया जाना चाहिए। डीएम ने बैठक में मौजूद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, सहायक व्यय प्रेक्षकों व लेखा टीम के सदस्यों से कहा कि सी-विज़िल एैप को अपने मोबाइल में अवश्य डाउनलोड कर लें। लेखा टीम के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति न करने का निर्देश दिया।

प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन व्ययों के दैनिक लेखे/रजिस्टर, कैश तथा बैंक रजिस्टर भरने की प्रकिया, निरीक्षण की तिथियों पर उपस्थित न होने पर अनुदेश, स्टार प्रचारकों पर व्यय, वाहन व्यय, अन्य व्ययों का अनुवीक्षण, मुद्रण, निर्वाचन व्यय सार विवरण, दोषपूर्ण विवरणों का परिणाम, लेखा समाधान बैठकों इत्यादि बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, सीआरओ देवेन्द्र पाल सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण, प्रशिक्षु पीसीएस ज्योति चौरसिया सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, भाजपा से सुनील श्रीवास्तव, बसपा अजय कुमार गौतम, अशर्फी लाल गौतम, कांग्रेस से गोपीनाथ, सपा से रामहर्ष यादव, जफर उल्ला खां बन्टी व सुनील निषाद, अपना दल एस गिरीश पटेल व धमेन्द्र चौधरी व सुनील निषाद मौजूद रहे।

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