बहराइच 22 मार्च। होली त्यौहार की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मादक पदार्थाे के सेवन को प्रतिबन्धित करने के लिए आबकारी दुकानों की बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा जनपद बहराइच की आबकारी की समस्त थोक व फुटकर अनुज्ञापनों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, सीएल-2, एफएल-2, एफएल-2बी, एफएल-9/9ए, एफएल-16/17, एफएल-41, एफएल-49 दुकानों को 24 मार्च की रात्रि 10ः00 बजे से 25 मार्च 2024 को सांयकाल 05ः00 बजे तक बन्द रखने के निर्देश दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। शराब बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए समस्त थानाध्यक्षों और आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है।
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