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Monday, May 19, 2025 12:18:33 PM

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मुद्रणालयों को दी गयी आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी

मुद्रणालयों को दी गयी आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी

बहराइच 08 अप्रैल। वरिष्ठ कोषाधिकारी/प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा नरोत्तम २ारण ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं २ाान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से के दौरान पुस्तिकाओं, पोस्टरों, पम्पलेट इत्यादि प्रचार सामग्री के मुद्रण कार्य के अनुवीक्षण के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुए दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए समस्त मुद्रणालयों को निर्देशित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127‘‘क’’ की अपेक्षाओं का उल्लंघन राज्य के संगत कानूनों के अन्तर्गत मुद्रणालयों के लाइसेंस के प्रतिहस्ताक्षर सहित बड़ी कार्यवाही को आमंत्रित करेगा।

समस्त मुद्रणालयों को निर्देशित किया गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार से सम्बन्धित पम्पलेट, पोस्टर, पुस्तिकाओं इत्यादि के मुद्रण कार्य करने से पूर्व अभ्यर्थियों से सभी अपेक्षित अभिलेख अवश्य प्राप्त करें तथा प्रकाशन के पश्चात आयोग द्वारा नामित किये गये अधिकारियों को सुस्पष्ट सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायेंगे। मुद्रणालयों को यह भी जानकारी दी गयी कि लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 127‘‘क’’ के अनुसार निर्वाचन पोस्टर, पैम्पलेट इत्यादि के प्रकाशक को परिशिष्ट-क में घोषणा पत्र देना होगा।

वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रकाशक की व्यक्तिगत पहचान दो व्यक्तियों द्वारा की जायेगी। मुद्रित सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशक और मुद्रक का पूरा नाम व पता अंकित होना चाहिए। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों को मुद्रक परिशिष्ट-ख, परिशिष्ट-क के साथ निर्वाचन कार्यालय में जमा करायेंगे। कोई व्यक्ति जो उक्त प्रक्रिया का उल्लघंन करता है, वह 06 (छः) महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे 02 (दो) हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।

 

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