बहराइच 06 सितम्बर। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार ने जिले के राजकीय, अशासकीय एवं वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि विद्यालय में प्रदान की गयी मान्यता के अनुरूप ही वर्ष 2024-25 में बोर्ड परीक्षा हेतु अर्ह विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाय। प्रधानाचार्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उनके विद्यालय परिक्षेत्र में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मान्यता प्राप्त न करने वाले शिक्षण संस्थानों द्वारा किसी विशेष वर्ग की मान्यता न होने पर उससे सम्बन्धित प्रवेश दिये जाने अथवा कक्षायें संचालित की जाती है तो इसकी सूचना भी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें।
डीआईओएस ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार अवैध रूप में हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कक्षाओं अथवा अमान्य वर्गों/विषयों की कक्षाओं का संचालन करने वाले विद्यालयों के जिला स्तर पर सघन अभियान संचालित किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान नियम विरूद्ध विद्यालयों का संचालन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।
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