Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Sunday, July 6, 2025 2:22:42 PM

वीडियो देखें

आम जनता के लिए राहत की खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई आधार को सेवाओं से लिंक करने की तारीख

आम जनता के लिए राहत की खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई आधार को सेवाओं से लिंक करने की तारीख

आम जनता के लिए आधार से जुड़ी राहत की खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सेवाओं से लिंक कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं है. यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है.पहले सभी सरकारी सेवाओं और सर्विसेज का फायदा लेने के लिए 31 मार्च तक आधार को इनसे लिंक कराने के लिए सरकार ने डेडलाइन दी थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिलेगी.पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्यूचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च बताई गई थी लेकिन अब इसे बढ़ा दिया है.कल ही हमने आपको खबर दी थी कि भी सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर दाखिल याचिकाओं में इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि आधार को सेवाओं से लिंक कराने की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं, हालांकि ये कहा जा रहा था कि अगर सुनवाई 31 मार्च 2018 से आगे चलेगी तो आधार को सेवाओं से लिंक कराने की तारीख आगे बढ़ सकती है और आज ऐसा ही हुआ.

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *