बहराइच 12 अप्रैल। प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच संजय शर्मा ने बताया कि वन्य जीवों की प्रभावी सुरक्षा हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी की गई एडवाईज़री में आामजन को क्या न करनें और क्या करने की बाबत सुझाव दिया गया है।
डीएफओ श्री शर्मा ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण के दृष्टिगत क्या न करें के सम्बन्ध में जारी एडवाईज़री में आमजन को सुझाव दिया गया है कि बिना अनुमति के वन्य जीवों को पिंजड़े, अथवा किसी परिसर में कैद करना, वन्य जीवों का शिकार, वन्य जीवों को चोट पहुंचाना, उनके अण्डों/घोसलों को नष्ट करना, फन्दे में फंसाना, दौड़ाना, जहर देना, वन्य जीवो जैसे भालू, बन्दर, लंगूर सांप तीतर, तोता आदि को मनोरंजन हेतु प्रयोग में लाना गैर कानूनी है तथा अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कदापि न करें। वन्य जीवों के मांस का भक्षण, वन्य जीवों से सम्बंधित उत्पादों जैसे चमड़ा, सींग, पंख, बाल, नाखून, हड्डी आदि का उपभोग वर्जित है। इसलिए वन्य जीवों संरक्षण के दृष्टिगत लोगों से ऐसा करने कीह अपील की गई है। श्री शर्मा ने बताया कि वन्य जीवों का व्यापार करना तथा वन्य जीवो को चारा देकर पालतू बनाना भी अवैध है और अपराघ की श्रेणी में आता है।
डीएफओ बहराइच श्री शर्मा ने बताया कि वन्य जीवों के संरक्षण के मद्देनज़र क्या करें के सम्बन्ध में जारी एडवाईज़री में लोगों से अपील की गई है कि वन्य जीवों को घायल अवस्था या अनाथ स्थिति में पाये जाने पर वन विभाग के निकटतम कार्यालय को तत्काल सूचित करें। वन्य जीवों के अवैध शिकार, व्यापार इत्यादि गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों/संस्थाओं की सूचना वन विभाग एवं पुलिस विभाग के निकटस्थ कार्यालय को अवश्य दें। वन्य जीवों के अवैध व्यापार एवं शिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर 1800-11-9334 पर सूचना दी जा सकती है।
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