बहराइच 17 अप्रैल। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में प्रत्याशियों द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक प्रचार खर्चो, घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु के रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला बारूद, मदिरा या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए जनपद में स्टैटिक सर्विलांस एवं प्लाईण्ड स्क्वायड टीमों का गठन किया गया है जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गयी मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी।
गठित टीमों को रविवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र व वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति द्वारा कार्य एवं दायित्व के सम्बंध में विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा रू. 09 लाख व नगर पालिका परिषद के सदस्य पद हेतु अधिकतम व्यय सीमा रू. 2.00 लाख है। इसी प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा रू. 2.50 लाख तथा नगर पंचायत के सदस्य पद हेतु अधिकतम व्यय सीमा रू. 50 हज़ार निर्धारित है।
टीमों को यह भी बताया गया कि आरओ द्वारा प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज कराया जायेगा। टीमों को बताया गया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु के रूप में वितरण आदि पर भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। इस अवसर पर एडीएम अनिरूद्ध प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह, नानपारा अजीत परेस, वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति, सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) पी.एल.भार्गव व अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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