परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की तारीखें तय कर दी है। अगर आपके वाहन में रजिस्ट्रेशन नंबर का इकाई अंक 0 या 1 है तो आपको 15 जुलाई 2021 तक एचएसआरपी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। वहीं अन्य वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के ईकाई स्थान पर 8 या 9 है तो उन वाहनों पर 15 जुलाई 2022 तक एचएसआरपी लगवानी पड़ेगी।
ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल चालान करके जुर्माना वसूल करेगा। वही बिना एचएसआरपी और कलर कोटेड फुल स्टीकर के सवारी व माल ढोने वाले वाहनों पर फिटनेस भी नहीं करा सकेंगे।
शासन ने एचएसआरपी लगवाने की नई व्यवस्था रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम अंक यानी इकाई अंक के आधार पर तय करके आदेश जारी की है। इस संबंध में विशेष सचिव परिवहन विभाग अखिलेश कुमार मिश्रा ने परिवहन आयुक्त धीरज साहू का सर्कुलर भेजा है। लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी आरपी द्विवेदी ने बताया कि नई व्यवस्था से वाहन मालिकों को पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने में काफी सहूलियत होगी।