मास्क लगाने व थर्मल स्कैनिंग के पश्चात होगी न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति
बहराइच 14 अप्रैल। जनपद न्यायाधीश बहराइच ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मा. उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1944 दिनांकित 14 अप्रैल 2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं जिला बार एसोसियेशन बहराइच के पत्र के अनुक्रम में न्यायालयों में जमानत प्रार्थनापत्रों, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई, आवश्यक प्रकृति के आपराधिक मामलों के प्रार्थना पत्र, निषेधाज्ञा आदि से सम्बन्धित आवश्यक सिविल प्रार्थना पत्र, रिमाण्ड कार्य, जिन मामलों में मा. उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारित किये जाने का निर्देश है तथा इसके अतिरिक्त ऐसे मामले जो बहुत ही आवश्यक प्रकृति के हों, उन्हीं की सुनवाई की जायेगी।
उक्त के दृष्टिगत जनपद न्यायाधीश ने समस्त वादकारियों से अनुरोध किया है कि कम से कम व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश करें। न्यायालय परिसर में अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण व वादकारियों को मास्क लगाने एवं थर्मल स्कैनिंग के पश्चात् प्रवेश की अनुमति होगी।
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