बहराइच 16 नवम्बर। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ए.के. गौतम ने बताया कि संसोधित नियम के अनुसार पेंशन पोर्टल एस.एस.पी.वाई-यूपी डाट जीओवी डाट इन पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन करते समय ग्रामसभा के निवासी होने की स्थिति में सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव तथा आधार कार्ड की प्रति को स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी पात्र दिव्यांगजन का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से पात्र होने का प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभिलेख आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो ऐसे आवेदन पत्र शासनादेश के अनुसार निरस्त कर दिये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 तथा नगर क्षेत्र में 56460 रू. से अधिक न हो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, ग्रामसभा की खुली बैठक का प्रस्ताव/खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति, वोटर पहचान पत्र, राशनकार्ड व आधार कार्ड, 01 पासपोर्ट आकार की नवीन फोटोग्राफ एंव मोबाइल नम्बर नवीन पेंशन हेतु आवश्यक अभिलेख है।
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