बहराइच 30 जनवरी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता तथा व्यय अनुवीक्षण का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु गठित फ्लाईंग स्क्वायड (एफ.एस.) टीमों का शनिवार को देरशाम विकास भवन सभागार में प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार व वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति द्वारा टीमों को उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों तथा जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से प्रभारी अधिकारी सहायक निदेशक मत्स्य प्रमोद कुमार द्वारा सी-विजिल ऐप के बारे में तकनीकी जानकारी प्रदान की गयी।
प्रशिक्षण के दौरान ए.एस.पी. ग्रामीण व वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा टीमों को निर्देश दिये गये कि सभी सदस्य टीम भावना के साथ कार्य करते हुए व्यय अनुवीक्षण तथा आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने सभी टीमों को निर्देश दिया कि क्षेत्र के भ्रमण के दौरान लोगों से सम्पर्क स्थापित होने पर मोबाइल नम्बर एक दूसरे के साथ शेयर करें इससे भी व्यय अनुवीक्षण के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने में आसानी होगी। एफ.एस. टीमों द्वारा जो भी कार्यवाही की जाय उसकी फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करायी जाये तथा बेहतर से बेहतर डाक्यूमेन्टेशन भी किया जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यवाही करते समय हमारे पास औचित्यपूर्ण ठोस प्रमाण अवश्य होना चाहिए। इसीलिए फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। एफ.एस. टीमों को निर्देश दिया कि जब भी किसी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करायें तो उसका फोकस व्यय अनुवीक्षण पर होना चाहिए न की भीड़-भाड़ पर। उन्होंने कहा कि वीडियोंग्राफी इस प्रकार से करें कि व्यय अनुवीक्षण के दृष्टिगत उपयोग में लायी गयी सामग्री का विवरण स्पष्ट रहे।
विधानसभा सामान्य निवार्चन-2022 में वोटरों को रिझाने के लिए प्रत्याशियो द्वारा यदि आदर्श आचार संहिता की सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे मामलों में सी विजिल एप के माध्यम से त्वरित एवं तत्काल कार्रवाई की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराये गये सी विजिल एप को कोई भी व्यक्ति एन्ड्रायड मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर लोड कर सकता है। डाउनलोड करते ही एप सक्रिय हो जायेगा और जीपीएस लोकेशन के ट्रेस होते ही उस जगह की नज़दीकी फ्लाइंग स्क्वायड टीम 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुॅच कर अपेक्षित कार्यवाही करेगी। ऐसे सभी मामलों को हैण्डिल किये जाने के उद्देश्य से समस्त फ्लाइंग स्क्वायड टीम वाहनों को ग्राउण्ड पोजीशनिंग सिस्टम से लैस किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में क्रियाशील फ्लाइंग स्क्वायड टीमों में जो भी टीम शिकायतकर्ता द्वारा बतायी गयी लोकेशन से सबसे करीब होगी उसे मौके पर भेजा जायेगा। एक अनुमान के मुताबिक 15 से 20 मिनट के अन्दर फ्लाइंग स्क्वायड दल मौके पर पहुॅच कर कार्रवाई करेगा। इस सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के तहत टीम लीडर को मौके से ही आयोग को यह भी बताना होगा कि शिकायत सही है या गलत। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी को एक ओटीपी प्राप्त होगी जिसे अपने मोबाइल पर डालकर ही टीम अधिकारी अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटना, रूपये बांटना, साड़ी या वस्त्र बांटना, किसी के घर की दीवार पर बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाना, अपने हक में मतदान के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन या धमकी देना, प्रचार के दौरान आपत्ति जनक भाषण देना संज्ञीय अपराध कहलायेगा।
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