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Friday, April 25, 2025 11:48:19 PM

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गैंगेस्टर एक्ट के तहत ज़ब्त की गयी अपराधी की सम्पत्तियॉ भू-माफिया के विरूद्ध डीएम का कठोर कदम

गैंगेस्टर एक्ट के तहत ज़ब्त की गयी अपराधी की सम्पत्तियॉ भू-माफिया के विरूद्ध डीएम का कठोर कदम

बहराइच 18 मई। जनपद में चलाये जा रहे गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत बहराइच नगर के थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत मोहल्ला हमज़ापुरा निवासी भू-माफिया अज़मत अली उर्फ भूरी पुत्र स्व. हाजी मुन्नू घोसी की भूमि व वाहन जिसका अनुमानित मूल्य लगभग रू. 35 लाख है, को कुर्क किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि मु.अ0सं0 528/2021 धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त भू-माफिया अज़मत अली उर्फ भूरी पर नज़ूल की भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर उसका अवैध रूप से विक्रय करना, नगर पालिका की नज़ूल भूमि को फर्ज़ी तरीके से अपने पिता के नाम अंकित कराकर विक्रय करना तथा नगर पालिका की सलारगंज में बनी 02 दुकानों पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने जैसे गम्भीर अपराधों के मद्देनज़र जिला मजिस्ट्रेट डॉ. चन्द्र द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत सम्पत्तियों को कुर्क करने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं।

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