श्रावस्ती, 03 जुलाई, 2023। सू0वि0। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देश पर राजस्व संग्रह में प्रगति लाने हेतु सरकारी विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे भुगतान पर टी0डी0एस0 कटौती के सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी रामसमुझ की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। जिला विकास अधिकारी द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों को टीडीएन नम्बर प्राप्त कर नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी कटौती किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में सहायक आयुक्त, राज्य कर, श्रावस्ती द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों एवं सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को विस्तारपूर्वक जीएसटी कटौती के बारे में बताया गया।
सहायक आयुक्त राज्य कर कृष्ण मुरारी यादव ने बताया कि खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी कान्ट्रैक्टर को ढ़ाई लाख रूपये से अधिक के भुगतान पर नियमानुसार जीएसटी एवं टीडीएस कटौती किया जाना अऩिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी उन्हीं ठेकेदारों को कार्य दें, जिनके पास जीएसटी नम्बर अनिवार्य रूप से हो एवं यह भी सुनिश्चित कर लें कि जीएसटी नम्बर एक्टिव हो। उन्होने बताया कि खण्ड विकास अधिकरी व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जीएसटी कटौती के लिए टीडीएन नम्बर होना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग के बेवसाइट www.gst.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर टीडीएन नम्बर प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी विभाग कार्यदायी संस्था कान्ट्रैक्टर को ढ़ाई लाख रूपये से अधिक के भुगतान पर हर महीने 10 तारीख तक जीएसटीआर-7 रिटर्न आनलाइन दाखिल करना जरूर सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत स्तर पर भी होने वाले कार्यों पर टीडीएस एवं जीएसटी कटौती किया जाना अनिवार्य है।
इस अवसर राज्य कर निरीक्षक तरूण पाण्डे सहित सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं सभी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण मौजूद रहे।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






