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Tuesday, March 18, 2025 4:41:30 PM

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तहसील नानपारा में सम्पन्न हुआ महिला विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर

तहसील नानपारा में सम्पन्न हुआ महिला विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर

बहराइच 31 अक्टूबर। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी के निर्देशानुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर तहसील सभागार, नानपारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में महिला विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में तहसीलदार नानपारा प्रद्युमन कुमार, नामिका अधिवक्ता श्रीमती माधुरीलता मिश्रा, जिला समन्वयक श्रीमती नीलम शुक्ला सहित बड़ी संख्या में महिलाए एवं छात्राएं मौजूद रहीं।

शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव श्री शिरोमणि ने बताया कि न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के तीन प्रमुख अंगों में से एक है। न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षक है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में मौजूद महिलाओं एवं बालिकाओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के टोल फ्री नम्बर 15100 के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।

रिसोर्स पर्सन श्रीमती माधुरीलता मिश्रा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु बनाये गये कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त रिसोर्स पर्सन द्वारा पोक्सो एक्ट 2012 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष ) अधिनियम, 2013 महिलाओं के कार्यस्थल पर संरक्षण हेतु, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के कानून के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाएं निःशुल्क विधिक सेवा हेतु पात्र हैं। निःशुल्क विधिक सेवा हेतु पात्रता के लिए मात्र महिला होना ही पर्याप्त है उनके लिए आय एवं आर्थिक दुर्बलता का कोई मानक नहीं है।

जिला समन्वयक श्रीमती नीलम शुक्ला ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि आप लोग महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं का भरपूर लाभ उठायें। श्रीमती शुक्ला ने महिलाओ की सुरक्षा व सम्मान के लिए संचालित हेल्पलाइन नम्बरों 1090 व 1098 इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अन्त में मुख्य अतिथि विराट शिरोमणि ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं एवं महिलाओं को राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की शपथ दिलाई। तहसीलदार नानपारा ने मुख्य अतिथि व अन्य उपस्थित के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

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