बहराइच 22 नवम्बर। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 05 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 07 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना जरवलरोड ग्राम परसोहर नि. कन्धई पुत्र मोहले, थाना मोतीपुर ग्राम लगदिहा नि. चन्द्रशेखर पुत्र हजारी, थाना रिसिया के ग्राम भोपतपुर चौकी नि. मुन्शी उर्फ अहमद रजा पुत्र नूर मोहम्मद, थाना कैसरगंज के ग्राम महुरीखुर्द नि. रिंकू उर्फ घन्श्याम पुत्र दुखीराम व थाना मटेरा ग्राम शंकरपुर, लक्ष्मनपुर नि. निसार पुत्र नईम कुरैशी को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना मटेरा अन्तर्गत ग्राम प्रहलादा दा. करौंदा नि. मयंकर पुत्र पन्नालाल, थाना कोतवाली देहात के ग्रामम बघैया शेखदहीर नि. हनीफ पुत्र ढ़ोढे, थाना खैरीघाट अन्तर्गत ग्राम मकरन्दपुर नि. ननकू उर्फ राम सिंह पुत्र हुकुम बहेलिया व ग्राम रायगंज के बब्लू कुर्मी पुत्र बच्छराज कुर्मी, थाना सुजौली के ग्राम वर्दिया नि. भोंदू उर्फ नवीउल्ला पुत्र हफीजुल्ला, थाना नवाबगंज के ग्राम जमदान नि. छत्तरपाल पुत्र राजखेवन व थाना रिसिया के ग्राम भगवानपुर कटघरा नि. बदलू उर्फ फिरोज पुत्र कोयली को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
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