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Tuesday, April 29, 2025 10:34:30 AM

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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी जमीन पर, दबंगो का कब्जा बरकरार

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी जमीन पर, दबंगो का कब्जा बरकरार

रिपोर्ट : रियाज अहमद 

 

पयागपुर बहराइच। विकास खंड पयागपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कलुई में, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नवीन परती जमीन से नहीं हटा दबंगो का कब्जा,

इस संदर्भ में ग्राम पंचायत निवासी नीरज तिवारी ने उप जिलाधिकारी पयागपुर को प्रार्थना पत्र देकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराए जाने की मांग की है। नीरज तिवारी ने बताया कि ग्राम पंचायत, कलुई में गाटा संख्या 145 नवीन परती जमीन पर गांव के लोगों का कब्जा बरकरार है। उक मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका दायर हुआ था। जिसपर उच्च न्यायालय की तरफ से राजस्व विभाग को नवीन परती जमीन से अतिक्रमण खाली कराए जाने का आदेश दिया गया था। परंतु आज तक राजस्व विभाग की तरफ से कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर सारी कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नीरज तिवारी का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल विवादित भूमि पर स्वयं बैठकर मिट्टी पटान भी करवाया है। जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी पयागपुर दिनेश कुमार को प्रार्थना पत्र देकर की गई है।

इस बाबत में जब उप जिलाधिकारी पयागपुर दिनेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा कार्रवाही चल रही है।

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