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Tuesday, July 21, 2026 11:18:37 PM

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सरकार द्वारा मुक़दमा वापसी की सूचना देने से इंकार (उत्तर सहित)

सरकार द्वारा मुक़दमा वापसी की सूचना देने से इंकार (उत्तर सहित)

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले चार साल में वापस लिए गए मुकदमों की सूचना देने से इंकार कर दिया है. एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने 01 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2020 के बीच सरकार द्वारा वापस लिए गए मुकदमों का सम्पूर्ण विवरण तथा इन वाद की वापसी से संबंधित पत्रावली मांगी थी.

सरकार ने पहले विस्तृत सूचना होने के आधार पर सूचना देने से मना किया. इस पर नूतन ने कार्यालय में आ कर संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन कर जरुरत के अनुसार न्यूनतम संख्या में अभिलेख मांगने का प्रस्ताव दिया ताकि विभाग के कार्यों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े. अब न्याय विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार सिंह प्रथम द्वारा भेजे गए उत्तर में इस सूचना को आरटीआई एक्ट की धारा 8 की उपधारा (ई) में विश्वास में दी गयी सूचना तथा उपधारा (जे) में व्यक्तिगत सूचना बताते हुए सूचना देने से मना कर दिया है. साथ ही उन्होंने इसके लिए राज्य सूचना आयोग के पूर्व के कई आदेशों का भी उल्लेख किया है.

नूतन ने सरकार के इस मनाही को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा जानबूझ कर यह सूचना नहीं दी जा रही है.

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