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Thursday, May 15, 2025 9:34:38 AM

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पराविधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु 26 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित

पराविधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु 26 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित

बहराइच 02 जून। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रख्यापित स्वयं सेवकों (संशोधित) नवीन पैरा लीगल वालेन्टीयर्स स्कीम के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच में अधिकतम 50 एवं इसके अधीन तहसील विधिक सेवा समितियों सदर बहराइच नानपारा, कैसरगंज, महसी, मिहींपुरवा (मोतीपुर) प्रत्येक में 25-25 पराविधिक स्वयं सेवकों (पीएलवीएस) की नियुक्ति हेतु स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच में आवेदन पत्र सीधे अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा 26 जून 2023 को अपराह्न 01ः30 बजे तक आमंत्रित है।

उन्होंने बताया कि पराविधिक स्वयं सेवक की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल रखने वाले निःशुल्क/निस्वार्थ स्वयं सेवा भाव से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति भाव से उनके जीवन स्तर को सुधारने का भाव हो, कार्य के प्रति समर्पण हो। समूह जिनमें से पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जायेगा। सेवा निवृत्त शिक्षक, सरकारी सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक, एम०एस०डब्लू डिग्रीधारी छात्र एवं शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, डॉक्टर/फिजीशियन छात्रों एंव विधि छात्र अधिवक्ता के रूप में पंजीयन न हो, गैर राजनीतिक संगठन के सदस्य, स्वयं सेवा संस्था एनजीओस एण्ड क्लबस, महिलाओं सम्बन्ध समूह के सदस्य और अन्य स्वयं सहायता समूह जिसमें आदिवासी एंव सीमान्त समूह शामिल हो। शिक्षित बन्दी, लम्बी अवधि की सजा वाले, साक्षर जिनका आचरण अच्छा हो, अधिवक्तागण पराविधिक स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने हेतु अर्ह नही है। पराविधिक स्वयं सेवकों के चयन की प्रक्रिया जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियों में पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि पराविधिक स्वयं सेवकों के चयन में महिलाओं को वरियता दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले अभ्यर्थी, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व अवश्य निश्चित किया जायेगा। चयनित किये गये पीएलवी का प्रशिक्षण अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के पर्यवेक्षण में तथा सदस्य सचिव के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा। उन्होने यह भी बताया कि मानदेय समय-समय पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तय करेगा। मानदेय के सिवाय अन्य किसी प्रकार का वेतन, भत्ता पारिश्रमिक (मजदूरी) देय नहीं होगी। पराविधिक स्वयं सेवक के रूप में कार्य का स्तर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में ग्राम स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर का उल्लेख किया जायेगा।

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