बहराइच 14 जून। मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मा. कार्यपालक अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 अगस्त 2023 को एन.आई. एक्ट के मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, बहराइच में किया जा रहा है।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने विराट शिरोमणि ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का एन.आई. एक्ट (निगोशिएबुल इन्स्टुमेन्ट) से सम्बन्धित वाद लम्बित हो तो 12 अगस्त 2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर अपने वाद का सुलभ, सफल और समय से निस्तारण कराते हुए विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
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