बहराइच 22 जून। कृषि रक्षा अधिकारी प्रियानन्दा ने बताया कि अपर मुख्य सचिव कृषि एवं कृषि निदेशक द्वारा निर्देश दिये गये है कि कीटनाशक विक्रेताओं को कैश मेमो/क्रेडिट मेमो की रसीद किसानों को उपलब्ध कराई जाय, विदित हो कि कीटनाशक नियमावाली 1971 के नियम 15 तथा कीटनाशक (मूल्य स्टॉक प्रदर्शन एवं रिपोर्ट प्रेषण) आदेश 1986 की धारा 4 के अन्तर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता को कैश मेमो/क्रेडिट मेमो/पक्की रसीद जारी करना तथा उक्त संबंधी अभिलेख तथा स्टॉक पंजीका, भण्डारण पंजीका, रेटबोर्ड इत्यादि को रखने का प्रावधान है। इसी के क्रम में जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कृषकों को कीटनाशक विक्रय के समय अनिवार्य रूप से कैश मेमो/पक्की रसीद जिसमें कीटनाशी रसायन का नाम बैच नंबर, निर्माण तिथि, अन्तिम प्रयोग तिथि एवं मूल्य अंकित होना अनिवार्य है उपलब्ध करावें।
उन्होनें यह भी बताया कि प्रत्येक प्रतिष्ठान पर कीटनाशक रसायन के उपलब्ध स्टॉक की मात्रा एवं मूल्य प्रदर्शित रेटबोर्ड भी लगाया जाए। प्रायः यह देखा जा रहा है कि विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन नही किया जा रहा है, निरीक्षण के समय उक्त निर्देशो का पालन न करने वाले कीटनाशक विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियमवाली 1971 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसका उत्तरदायित्व वह स्वयं होगें। किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि किसी भी कीटनाशक प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार का कृषि रक्षा रसायन कय करते समय पक्की रसीद की दुकानदार से जरूर माँग करें। अगर कोई दुकानदार पक्की रसीद कशमेमो देने से इन्कार करता है तो जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच के मो० नं०- 9696165492 पर एवं कृषि भवन बहराइच स्थित जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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