बहराइच 17 अगस्त। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए संचालित शादी अनुदान योजना हेतु इच्छुक व्यक्ति विभागीय वेबसाइट बैकवर्डवेलफेयरयूपी डाट जीओवी डाट इन पर दिये गये लिंक शादीअनुदान डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से शादी के 90 दिन पश्चात तक आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य जानकारी के लिए विकास भवन स्थित पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बहराइच के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
श्री कुमार ने बताया कि आनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन की हार्डकापी जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लगे हों संलग्नकों सहित सम्बन्धित विकास खण्ड/तहसील कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदक को बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति, शादी का कार्ड, आवेदक एवं पुत्री की फोटो, आवेदक का आधार कार्ड, वर-वधु के आयु प्रमाण हेतु (आधार कार्ड, मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल इत्यादि) अभिलेख के साथ-साथ तहसील स्तर से जारी जाति एवं आय प्रमाण पत्र जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रू. 46080=00 एवं शहरी क्षेत्र के लिए रू. 56460=00 वार्षिक से अधिक आय नहीं होना चाहिए। वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा एवं दिव्यांगजन पेंशन लाभार्थियों के लिए आय प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें अपने पेंशन आई.डी. के क्रमांक का उल्लेख करना होगा।
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