बहराइच 19 अगस्त। जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्त ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का आधार का लिंक होना अनिवार्य है। आधार से बैंक खाता लिंक न होने की दशा में वृद्धावस्था पेंशन अवरूद्ध रहेगी। श्री गुप्त ने बताया कि जिले के 12,128 ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित तहसीलों एवं विकास खण्डों को उपलब्ध करा दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने वृद्वावस्था पेंशन लाभार्थियों को सुझाव दिया है कि अपने आधार व पासबुक के साथ सम्बन्धित बैंक में जाकर बैंक खाते का आधार से लिंक करा लें। बैंक खाते को आधार से लिंक न कराए जाने पर सम्बन्धित वृद्धावस्था पेंशन अवरूद्ध रहेगी।
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