Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Wednesday, March 19, 2025 7:54:55 AM

वीडियो देखें

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक सम्पन्न 6 से 8 सितम्बर तक होगा लघु आपराधिक वादों का निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक सम्पन्न  6 से 8 सितम्बर तक होगा लघु आपराधिक वादों का निस्तारण

बहराइच 23 अगस्त। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 09 सितम्बर 2023 को जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सिविल कोर्ट बहराइच के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन हेतु धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम (एन0आई0एक्ट), बैंक वसूली एवं टेलीफोन बिल्स से सम्बन्धित प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), अन्य आपराधिक शमनीय वादा, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर सुलह-समझौते के आधार पर जनपद न्यायालय में लम्बित वाद में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विघुत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित किन्तु अशमनीय विवादों को छोड़कर), सर्विस विवाद से सम्बन्धित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद एवं अन्य सिविल वादों (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि का निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 06, 07 व 08 सितम्बर 2023 को लघु आपराधिक मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है।

यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव विराट शिरोमणि द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त दिवसों में आयोजित विशेष लोक अदालतों में समय से जाकर प्रार्थना पत्र देकर अपने वाद का निस्तारण कराते हुए विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *