नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100 के बारे में किया गया जागरूक
बहराइच 21 सितम्बर। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के तत्वावधान में श्रमिक/मजदूरो के हितार्थ सिम्भावली शुगर मिल यूनिट चिलवरिया मंे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिजवान खान, चीनी मिल के सहायक महाप्रबन्धक महेश सिंह तथा बड़ी संख्या में श्रमिक व मिल के कार्मिक मौजूद रहे।
शिविर को सम्बोधित करते हुए अपर जिला जज श्री शिरोमणि ने बताया कि भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसके अधीन प्रत्येक जिलों में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिरोमणि ने श्रमिकों का आहवान किया विधिक रूप से साक्षर बनकर श्रमिक हित में बनाएं कानूनों एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने।
श्री शिरोमणि ने नालसा द्वारा यौन शोषण पीड़ितों, नशा पीड़ितों एवं नशा उन्मूलन एवं दिव्यांग व्यक्तियों को विधिक सहायता जैसी 10 स्कीमों व किशोर न्याय अधिनियम आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक व्यक्ति नालसा के हेल्पलाइन नम्बर 15100 पर सम्पर्क कर विधिक सहायता एवं विधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने मौजूद लोगों को उनके मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे जानकारी देते हुए कहा कि उ.प्र. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 अन्तर्गत तेजाब, दुर्घटना व बलात्कार जैसे अपराध पीड़ित व्यक्ति मुफ्त चिकित्सा एवं क्षतिपूर्ति के लिए पीड़ित अथवा उसके आश्रित द्वारा संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री खान द्वारा बाल श्रम अधिनियम 2016, बंधुआ श्रम अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, उ.प्र. भवन एवं श्रम कल्याणकार बोर्ड अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के लिये संचालित योजनाओं जैसे संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, मृत्यु एवं अंत्येष्ठी सहायता योजना के बारे में जानकारी देते हुए विभाग में पंजीकरण कराकर संचालित योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त का सुझाव दिया गया। उन्होंने बताया कि इच्छुक श्रमिक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से सम्पर्क श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी अथवा पंजीकरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के अन्त में मिल के सहायक महाप्रबन्धक महेश सिंह मुख्य अतिथि सहित अन्य अधिकारियों एवं मौजूद श्रमिकों का आभार ज्ञापित किया गया।
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