बहराइच 28 अक्टूबर। रबी सीज़न अन्तर्गत वर्तमान में आलू, तिलहनी एवं दलहनी फसलों की बुआई कार्य के दौरान फास्फेटिक उर्वरकों की मांग केे दृष्टिगत जनपद के कृषकों को उनकी जोत/कृषि भूमि के आधार पर उर्वरकों की ससमय उपलब्धता, मानक के अनुसार उर्वरकों की बिकी/वितरण एवं अन्य उत्पादों की टैगिंग रोकने, ओवररेटिंग, कालाबाजारी तथा तस्करी पर सतत् निगरानी रखने तथा उर्वरक वितरण कार्य के नियमित अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा जिला कृषि अधिकारी व ए.आर. को-आपरेटिव हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। डीएम सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गठित समिति के माध्यम से उर्वरकों का सही ढंग से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि जनपद के समस्त क्षेत्रों में मांग के अनुरूप सुगमतापूर्वक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। डीएम ने उर्वरक वितरण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा करते रहने के भी निर्देश दिये हैं।
डीएम ने निर्देश दिया कि वर्तमान समय में प्रयोग होने वाले मुख्य फास्फेटिक उर्वरकों (डीएपी एवं एनपीके) की बिकी कृषकों में निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाये। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता पाया जाये तो उसके विरूद्ध उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि फास्फेटिक उर्वरकों के साथ जबरन किसी भी प्रकार के अन्य उर्वरक/उत्पादों की टैगिंग पर प्रभावी अंकुश के लिए ऐसे उर्वरक विनिर्माता/ प्रदायकर्ता संस्थाओं पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाये, जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरकों की आपूर्ति दिये जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक/उत्पाद भी कय करने हेतु बाध्य किया जाता है, तो सम्बन्धित के विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
जिले के कृषकों को उनकी जोतबही/कृषित भूमि के आधार पर ही बोई गई फसल की संस्तुतियों के अनुरूप फास्फेटिक उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से सुनिश्चित करायी जाये, जिससे समस्त कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति की जा सके। डीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के साथ-साथ थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टों के स्टाक का भी सघन निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं थोक उर्वरक विक्रेता अपने पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण कर स्थानीय स्तर पर कृत्रिम अभाव की स्थिति न उत्पन्न कर सकें। डीएम ने निर्देश दिया कि यदि ऐसी स्थिति पायी जाती है तो स्टाक को तत्काल बाजार मे कृषकों हेतु बिक्री के लिये अवमुक्त करते हुए दोषियों के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
डीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के स्तर पर स्टाक पंजिका, विकय पंजिका तथा रसीद अनिवार्य रूप से रखी जाये या ऐसे प्रारूप मे डिजिटल स्टाक रजिस्टर, जो तिथिवार स्टाक की स्थिति, आरम्भिक अवशेष दिन के दौरान प्राप्तियां, दिन के दौरान विकय और अन्तिम स्टाक को स्पष्टतः प्रदर्शित करता हो। जिले के समस्त थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक बिकी केन्द्रों पर उर्वरकवार उर्वरकों की बिकी, दर तथा स्टाक का अंकन, रेट एवं स्टाक बोर्ड प्रतिदिन अद्यतन रखा जाय। डीएम ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रबी सीजन में कृषकों निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक स्तर पर निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
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