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Sunday, March 23, 2025 8:06:34 AM

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बैंक खाते से आधार को लिंक कराएं वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी पेंशन पोर्टल पर प्रमाणीकरण भी होगा अनिवार्य

बैंक खाते से आधार को लिंक कराएं वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी  पेंशन पोर्टल पर प्रमाणीकरण भी होगा अनिवार्य

 

बहराइच 07 नवम्बर। जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्त ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजनान्ंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुए 18858 आनलाइन वृ़द्वावस्था पेंशन आवेदन जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। नवीन लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की धनराशि प्रेषित करने के लिए लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार से लिंक होनेे के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) पोर्टल से भी लिंक कराना अनिवार्य है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के ऐसे लाभार्थी जिनके बैंक खाते एनपीसीआई से लिंक नहीं हैं, उनकी सूची सम्बन्धित तहसीलों, विकास खण्डों, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत कार्यालयों को उपलब्ध करा दी गयी है। श्री गुप्त ने यह भी बताया कि सभी 18858 नवीन स्वीकृत लाभार्थियों का जिला समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर प्रमाणीकरण भी किया जाना है। जिसके लिए सम्बन्धित विकास खण्डों व तहसीलों को सूची उपलब्ध करा दी गयी है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पेंशन लाभार्थियों से अपेक्षा की है कि अपने से सम्बन्धित विकास खण्ड अथवा तहसील में सम्पर्क कर अपना बैंक खाता व आधार की छाया प्रति के साथ मोबाइल नम्बर उपलब्ध करा दें। श्री गुप्त ने बताया कि लाभार्थी अपनी सुविधानुसार गेंदघर बहराइच स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच के कार्यालय में वांछित अभिलेख प्राप्त कराकर विभागीय पोर्टल पर अपना आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसे पेंशनर्स लाभार्थी जिन्होंने अपना आधार बैंक खाते के साथ लिंक नहीं कराया है, अनिवार्य रूप से अपने आधार एवं पासबुक के साथ सम्बन्धित बैंक शाखा में जाकर अपने आधार को बैंक खाते से लिंक करा लें। उन्होंने बताया कि बैंक खाते को आधार से लिंक न कराने वाले लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि अवरूद्ध रहेगी। श्री गुप्त ने बताया कि आधार बेस्ड भुगतान प्रक्रिया का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

 

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