बहराइच 28 नवम्बर। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 08 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 03 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना खैरीघाट ग्राम एड्कहा दा. पिपरिया नि. बब्लू पुत्र सियाराम लोधी, थाना नवाबगंज के ग्राम चौगोड़वा नि. मनोज कुमार पुत्र अयोध्या प्र्रसाद उर्फ गोबरे व ग्राम पिपरहवा नि. अशफाक उर्फ डब्लू पुत्र जलील, थाना कैसरगंज के ग्राम महुरीखुर्द दा. महुरीकलां नि. अरविन्द कुमार पुत्र राम नरेश, थाना मुर्तिहा के ग्राम जमुनापुर दा. मधवापुर नि. रजनीश कुमार मौर्या पुत्र चुन्नीलाल मौर्या, थाना कोतवाली नानपारा के ग्राम मझौव्वा भुलौरा नि. लतीफ पुत्र इमाम, साजिद पुत्र सिकन्दर व शहबान पुत्र चुन्नन को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना मोतीपुर अन्तर्गत ग्राम गुजरहना दा. मोतीपुर नि. सलीम पुत्र नबीबक्श व ग्राम खैरा दा. सर्राकलां नि. संजय पुत्र रामसमुझ तथा थाना जरवलरोड ग्राम रेवढ़ा नि. सगीर पुत्र अनवर को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
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