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Tuesday, March 18, 2025 3:34:10 PM

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एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं विद्युत उपभोक्ता: अधीक्षण अभियन्ता 30 नवम्बर को समाप्त हो रहा है प्रथम खण्ड

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं विद्युत उपभोक्ता: अधीक्षण अभियन्ता  30 नवम्बर को समाप्त हो रहा है प्रथम खण्ड

 

बहराइच 28 नवम्बर। विद्युत वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता सुरेश कुमार ने बताया कि समस्त विद्युत भार के एल.एम.वी.-1 (घरेलू), एल.एम.वी.-2 (वाणिज्यिक), एल.एम.वी.-4बी (निजी संस्थान), एल.एम.वी.-5 (निजी नलकूप) एवं एल.एम.वी.-6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट एवं चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक ‘‘जल्दी आये ज्यादा लाभ पाये‘‘ के आधार पर तीन खण्डों में संचालित एममुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) का प्रथम खण्ड 30 नवम्बर 2023 को समाप्त हो रहा है। अधी.अभि. श्री कुमार ने जिले के विद्युत उपभोक्ताओं का सुझाव दिया है कि 30 नवम्बर 2023 तक पंजीकरण कराकर कमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) के प्रथम खण्ड का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करें।

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