बहराइच 02 फरवरी। निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से व्यवस्था दी गयी है कि निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के दौरान कोई भी दल या उम्मीदवार धार्मिक स्थानों यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा या अन्य पूजा
मत प्राप्त करने लिए नहीं की जा सकती है जाति या साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिये नहीं होगा धार्मिक स्थलों का उपयोग


