
बहराइच 13 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ‘‘मतदान केन्द्र पड़ोस’’ के रूप में वर्णित मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की परिधि में और पोलिंग बूथ के भीतर मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और वायरलेस सेट आदि को ले जाने का या उनका प्रयोग करने की अनुमति नही होगी। […]
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