बहराइच 13 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ‘‘मतदान केन्द्र पड़ोस’’ के रूप में वर्णित मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की परिधि में और पोलिंग बूथ के भीतर मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और वायरलेस सेट आदि को ले जाने का या उनका प्रयोग करने की अनुमति नही होगी। केवल प्रेक्षक, सूक्ष्म प्रेक्षक, पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी किन्तु उन्हें मोबाइल फोन को साइलेन्ट मोड में रखना होगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान के दिन मतदान केन्द के निकट शस्त्र अधिनियम 1959 में यथा परिभाषित किसी शस्त्र को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतदान के दिन मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-130 के अन्तर्गत मतों के लिए प्रचार-प्रसार करना निषिद्ध है।
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