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Sunday, May 11, 2025 11:22:49 PM

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मेला जेठ को लेकर कमेटी ने हाई कोर्ट में की याचिका, कहा पक्ष में फैसला होने पर राष्ट्रहित सर्वोपरि

मेला जेठ को लेकर कमेटी ने हाई कोर्ट में की याचिका, कहा पक्ष में फैसला होने पर राष्ट्रहित सर्वोपरि

बहराइचl शहर में स्थित हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वक्फ नंबर-19 दरगाह हज़रत सैयद सैयद सालार मसूद गाजी (रह) के सालाना जेठ मेले को लेकर आज दरगाह कमेटी के अध्यक्ष बकाउल्लाह खान ने पत्रकारों को बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सैकड़ो वर्षों से लगने वाले जेठ मेले की अनुमति न देने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में रिट दायर कर न्याय की गुहार लगाई है।श्री बकाउल्लाह ने बताया कि बहराइच की दरगाह शरीफ हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रह का निर्माण 1375 ईस्वी में तत्कालीन बादशाह फिरोजशाह तुगलक द्वारा कराया गया था।इसके बाद से इस दरगाह पर लगातार मेले के रूप में तीन आयोजन होते आ रहे हैं।जिसमें मुख्य रूप से जेठ मेला होता है जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु मजार शरीफ पर आकर अपनी-अपनी हाजिरी लगाते हैं।मालूम हो कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया की मंशा को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेले की अनुमति न देकर मेले को रोकने का प्रयास किया।जिससे श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी पाई जा रही है।

इस अवसर पर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष बकाउल्लाह खान ने साफ कहा कि इस वर्ष जेठ मेला जिला प्रशासन द्वारा रोके जाने को लेकर जो रिट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई है, वहां सुनवाई हो रही है और आगामी सुनवाई की तिथि 14 मई को होगी। उन्होंने बताया कि मेले की अनुमति संबंधी जो रिट दायर की गई है यदि निर्णय उनके पक्ष में हो जाता है उसके बावजूद वह वर्तमान हालात को देखते हुए जो राष्ट्रहित में होगा वही निर्णय लेंगे‌।मालूम हो कि मेला संबंधी दरगाह शरीफ द्वारा की गई व्यवस्था की पूर्ण जानकारी भेज कर आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन से अपनी सहभागिता एवं सहयोग प्रदान करने संबंधी जो पत्र भेजा गया उसके जवाब में दिनांक 26-4-20 25 द्वारा कतिपय क कारणों से जनपद बहराइच के बाहर देश के अन्य स्थानों पर होने वाली घटनाओं के आधार पर तनावपूर्ण स्थिति को दर्शाते हुए प्रशासन ने संस्तुति प्रदान नहीं की।

ज्ञात हो कि जिला प्रशासन के उपरोक्त आदेश दिनांकित 26,4.25 के विरुद्ध दरगाह प्रबंधन कमेटी द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में याचिका संख्या- 4426/ 2025 वक्फ दरगाह शरीफ आदि बनाम राज्य सरकार एवं अन्यायोजित की गई जिस पर गत 7 मई द्वारा विस्तार पूर्वक न्यायालय में सुनवाई हुई तथा न्याय मूर्तियों द्वारा करीब एक दर्जन बिंदुओं पर राज्य सरकार एवं जिलाधिकारी से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

इस अवसर पर दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष मकसूद रायनी, सदस्य दिलशाद अहमद व अजमत उल्ला गिरदावर तथा प्रबंधक अलीमुलहक आदि उपस्थित थे।

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