बहराइच 12 अपै्रल। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु व्यय अनुवीक्षण के लिए गठित की गयी स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ते व पुलिस विभाग दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान की गयी ज़ब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जाॅच करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भु कुमार द्वारा समिति का गठन कर दिया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति यदि जाॅच के दौरान यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार ज़ब्ती के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी/शिकायत दर्ज नहीं की गयी है या जहाॅ ज़ब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है जो वह ऐसे व्यक्तियों को जिसे नकदी ज़ब्त की गई थी, को ऐसी नकदी रिलीज़ करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात रिलीज़ आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदत उठायेगी। यह समिति सभी मामलों का अवलोकन तथा ज़ब्ती पर निर्णय लेगी।
व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि नकदी रिलीज़ करने के सम्बन्ध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख-रखाव करेंगे। यह पंजिका क्रमांकित और तिथिवार होगी तथा इसमें अवरूद्ध/ज़ब्त नकदी की राशि और सम्बन्धित व्यक्तियों को छोड़ दिये जाने की तारीख का विवरण भी दर्ज किया जायेगा। यदि रिलीज़ की गई नकदी 10 (दस) लाख रूपये से अधिक है तो रिलीज़ किये जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित भी किया जायेगा।
उड़नदस्ते, एस.एस.टी. या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई नकदी आदि की ज़ब्ती के सभी मामले तत्काल जिले में गठित समिति के ध्यान में लाये जायेंगे और समिति आयोग द्वारा निर्देशित अपेक्षित कार्यवाही करेगी। किसी भी परिस्थिति में, ज़ब्त की गयी नकदी/ज़ब्त की गयी बहुमूल्य वस्तुओं से सम्बन्धित मामले, मालखाना यो कोषागार में मतदान के तारीख के पश्चात 7 (सात) दिनों से अनधिक समय के लिए तब तक लम्बित नहीं रखे जायेंगे जब तक कि कोई प्राथमिकी/शिकायत न दर्ज की गई हो। रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे सभी मामलांे को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपीलीय समिति के आदेशानुसार नकदी/बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज़ करें।
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