सिद्धार्थ नगर। मामला विकास खंड खेसरहा स्थित देवगह गाँव है। देवगह निवासी श्री संजय शुक्ल ने एक इन्वर्टर बैटरी बांसी स्थित मे0 शर्मा सी बैटरी सर्विस सेंटर (बाबू राम शर्मा) की दूकान से खरीदी थी जिस पर दुकानदार ने उन्हें 3 साल की गारंटी दी थी। बैटरी के 20 माह बाद काम चलने की शिकायत पर जब संजय दुकानदार से मिले तो वह बैटरी बदलने में आना कानी करने लगा। दोनों की बीच थोड़ी झड़प भी हुई लेकिन बैटरी नहीं बदली।
संजय शुक्ल ने अधिवक्ता जय प्रकाश शुक्ल के माध्यम से उक्त शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम सिद्धार्थनगर में की। नोटिस भेजने के बाद भी जब दुकानदार उपभोक्ता फोरम में हाजिर नहीं हुवा तो फैसला एक पक्षीय कर दिया गया। कोर्ट ने दुकानदार को आदेशित किया कि 60 दिन के भीतर पुरानी बैटरी लेकर नई बैटरी दे अथवा पुरानी बैटरी लेकर 11000 रूपये संजय को वापस कर दे तथा 1000 रूपये बतौर वाद व्यय अदा करे। अन्यथा उपरोक्त समस्त धनराशि पर संजय शुक्ल दुकानदार से 6% साधारण ब्याज की दर से भुकतान की तिथि तक प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
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