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Wednesday, May 21, 2025 3:14:20 AM

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मुख्तार अंसारी पर धारा 302 के तहत आरोप सिद्ध हुआ है मुख्तार अंसारी को उम्रकैद और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

मुख्तार अंसारी पर धारा 302 के तहत आरोप सिद्ध हुआ है मुख्तार अंसारी को उम्रकैद और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

 

बहराइच से बैखौफ खबर के लिए मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट

 

 

32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। वाराणसी और प्रयागराज में हुई मुकदमे की सुनवाई। लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की घर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने इस हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक अब्दुल कलाम भीम सिंह कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

 

विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में लंबित मुकदमे में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने पर अदालत ने उक्त मुकदमे में फैसले के लिए पांच जून की तिथि मुकर्रर की थी।

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