चंदौसी। गेहूं खरीद सत्र 2019-20 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर दिया गया है। गेहूं खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के पूर्व की भांति ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के गेहूं की खरीद नहीं की जा सकेगी। पंजीकरण के लिए विभागीय सुविधा भी मुहैया कराई गई है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजेता सिंह ने बताया कि किसान भाई पंजीयन किसी भी जनसुविधा केंद्र/साइबर कैफे से करा सकते हैं। किसान स्वयं भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। खतौनी पर अंकित खाता नंबर, पहचान प्रमाण पत्र, खसरा के आधार पर जमीन में अपना हिस्सा तथा उसमें बोए गए गेहूं की घोषणा पंजीयन के समय करनी होगी। जो किसान पूर्व में धान खरीद 2018-19 में पंजीकरण करा चुके हैं। वह भी अपना मोबाइल नंबर अथवा आधार नंबर फीड कर पूर्व पंजीकरण को देखकर यथावत संशोधन कर अपना प्रपत्र लॉक करेंगे। इसके बाद उनका गेहूं खरीद 2019-20 पंजीकरण हो जाएगा। संयुक्त परिवार की स्थिति में कोई एक खाता धारक अन्य सह खाता धारकों की सहमति से गेहूं विक्रय के लिए पंजीकरण करा सकेगा और गेहूं की बिक्री कर सकेगा। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देश दिए कि गेहूं खरीद केंद्रों की स्थापना समय से की जाए। हर क्रय केंद्र पर व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। गेहूं सफाई करने के लिए उपकरण की जरूरत है तो उन्हें खरीद लिया जाए। गेहूं की सैंपलिंग करते समय किसानों को परेशान ना किया जाए। क्रय केंद्र की सारी एजेंसियां अपने-अपने क्रय केंद्रों पर सभी सुविधाएं रखें। क्रय केंद्रों पर पंजीकृत रजिस्टर तैयार करेंगे। किसी भी मापदंड को लेकर किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लापरवाही सामने आई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लघु और सीमांत किसानों के गेहूं खरीद मंगलवार और शुक्रवार को की जाएगी।
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