जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा अथवा सार्वजनिक स्थल पर कोई आपत्तिजनक वस्तुयें नहीं फेंकेगा और न किसी धार्मिक स्थल को चुनाव प्रचार के दौरान मंच या सभा स्थल के रूप में प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान तिथि को मतदान स्थल की 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा और न टेण्ट, कुर्सी, मेज अथवा किसी पार्टी से सम्बन्धित चैकी आदि स्थापित करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी सार्वजनिक स्थल पर चुनाव प्रचार सामग्री यथा बैनर पोस्टर या झण्डा नहीं लगायेगा और न किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी भवन की दीवार पर बिजली या टेलीफोन के खम्भों पर किसी राजनैतिक दल का प्रतीक, चुनाव चिन्ह, झण्डा, बैनर, पोस्टर या अन्य संकेत न तो स्थापित करेगा और न ही अंकित करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि, भवन, अहाते आदि में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता को ध्वज बैनर आदि चिपकाने व नारे आदि लिखने की अनुमति नही देगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसो में उनके समर्थक कोई व्यवधान या विघ्न नही डालेंगे। साथ ही किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाया जायेगा, जिन स्थानों पर अन्य दल द्वारा सभायें की जा रही है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी मतदाता को रिश्वत या अन्य लाभ का लोभ देकर अथवा धमकी अभित्रास देकर मत देने के लिए विवश नही करेगा। मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के भीतर मत देने की संयाचना मतदान के समाप्ति के नियत समय पर समाप्ति होने वाले 48 घण्टों की अवधि के दौरान कोई उम्मीदवार राजनैतिक दल व व्यक्ति मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्र तक न ले जायेगा न वापस लायेगा न कोई सभायें करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए लागू की गई आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लधंन नहीं करेगा। किसी भी प्रत्यासी या व्यक्ति द्वारा अवासीय क्षेत्र में लाउडस्पीकर से चुनाव प्रसार नही किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मतदान दिनांक 06 मई 2019 को मतदान समाप्ति समय से 48 घण्टे पूर्व जो भी व्यक्ति जिले का निवासी नही है अथवा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार रहने हेतु अधिकृत नही है वह इस जिले की सीमा के अन्र्तगत उपस्थित नही रहेगा। किसी व्यक्ति, उम्मीदवार राजनैतिक दल द्वारा अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं, उम्मीदवार, कार्यकर्ताओं क्रियाकलापों से आसम्बद्ध निजी जीवन के समस्त पहलुओं पर आलोचना नहीं करेगा। उपरोक्त निषेधाज्ञा में किसी भी छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट अथवा नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।
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