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Saturday, April 26, 2025 3:59:42 PM

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डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विनियमित क्षेत्र बोर्ड की बैठक

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विनियमित क्षेत्र बोर्ड की बैठक

बहराइच 28 मई। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नियत्रंक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बहराइच बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी ज्योति राय, अधि.अभि. विद्युत के मुकेश बाबू, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड के प्रभारी ए.के. वर्मा, जल निगम के सौरभ सुमन, सहयुक्त नियोजक अयोध्या नीलेश सिंह कटियार, अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र, बहराइच बृजेश कुमार मौजूद रहे।

भारत सरकार की अमृत योजना अन्तर्गत जी.आई.एस. आधारित प्रारूप महायोजना के प्रदर्शनी एवं आपत्ति तथा सुझाव पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि विनियमित क्षेत्र कार्यालय में प्रदर्शनी लगायी जाय। इस पर विनियमित क्षेत्र निवासीगण अपनी आपत्ति एवं सुझाव कार्यालय में प्रस्तुत कर सकें। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि विभिन्न माध्यमों यथा होर्डिंग, पोस्टर बैनर, हैण्डबिल, ब्राशर व पम्पलेट इत्यादि के माध्यम से जी.आई.एस. आधारित प्रारूप महायोजना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाय।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि नगर क्षेत्र में स्थित ऐसे सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान जिनके द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहे हैं उन्हें तत्काल नोटिस जारी कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय तथा शमन शुल्क भी जमा कराया जाय। अन्यथा की स्थिति में राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जाय। डीएम डॉ. चन्द्र ने निर्देश दिया कि विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। साथ ही इस बात का भी प्रचार-प्रसार किया जाय कि आमजनमानस भू-खण्ड खरीदने से पहले इस बात की भी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें कि उनके द्वारा क्रय किया जा रहा भू-खण्ड का ले-आउट/प्लाटिंग का मानचित्र विधिक रूप से स्वीकृत है अथवा नहीं।

बैठक के दौरान विनियमित क्षेत्र अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र से बाहर स्थित अविकसित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं यथा सड़क, नाली एवं प्रकाश व्यवस्था के विकास हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया। विनियमित क्षेत्र अन्तर्गत अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के लिए समिति के गठन पर भी बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी। बोर्ड की बैठक के दौरान आर.बी.ओ. एक्ट 1958 की धारा 15(2) के अन्तर्गत अपील की सुनवाई भी की गयीं।

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