बहराइच 18 जून। उचित दर दुकानदारों की आर्थिक आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से उचित दर विक्रेताओं द्वारा उपयोग में लायी जा रही ई-पॉस मशीन के माध्यम से सी.एस.सी. सेवाओं तथा राशनकार्ड सेवाओं के लिये उचित दर दुकानों को जन सेवा केन्द्रों के रूप में सक्षम बनाये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि राशन की दुकानों के माध्यम से आमजनमानस को पीएम कल्याण योजनान्तर्गत आयुष्मान भारत योजना, पीएम फसल बीमा योजना, उज्ज्वला कनेक्शन व एल.पी.जी. बुकिंग, पीएम श्रम योगी मान धन पेंशन योजना, पीएम किसान मानधन योजना, व्यापारियों के लिए पीएम मर्चेन्ट पेंशन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड व पीएम स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि, शैक्षणिक सेवाएं यथा शिक्षा सेवाएं-डिजिटल साक्षरता, टेली-कानूनी परामर्श सेवायें, टेली-सेन्टर उद्यमिता, ई-कोर्ट सेवाए व शिक्षा सेवा अन्य शैक्षिक सेवायें, टूर्स एण्ड ट्रेवल्स अन्तर्गत टुअर्स एण्ड ट्रेवल्स सिविल अनुरोध व टुअर्स एण्ड ट्रेवल्स अन्य सेवायें, उपयोगिता बिल भुगतान अन्तर्गत भारत बिल भुगतान प्रणाली, बिजली व जल बिल भुगतान तथा स्वास्थ्य देखभाल के तहत स्वास्थ्य देखभाल सेवायें-मानव व स्वास्थ्य देखभाल सेवायें-स्ट्रीट स्वाभिमन इत्यादि सेवायें उपलब्ध रहेगी।
इसी प्रकार इन्य केन्द्रीय सेवाओं अन्तर्गत चुनाव आयोग सेवायें, पासपोर्ट व पैन आवेदन, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन प्रमाण व डिजी पे, कौशल विकास के तहत कौशल विकास योजना और पाठ्यक्रम व कौशल विकास नौकरी, राज्य जी2सी अन्तर्गत ई-जिला सेवायें, श्रम पंजीकरण सेवायें, ई-वाहन-सारथी परिवहन सेवायें, हिमाचल स्वास्थ्य बीमा योजना व अन्य राज्य जी2सी सेवायें, अन्य बी2सी/बी2बी सेवाओं अन्तर्गत ग्रामीण ई-स्टोर, उत्पाद वितरण, कृषि सेवायें, मोबाईल/डीटीएच रिचार्ज, आई.टी. रिटर्न भरना व एल.ई.डी. माईक्रों मैन्युफैक्चरिंग यूनित, स्थानीय ई-कामर्स के तहत सी.एस.सी. ई ग्रामीण स्टोर इत्यादि सेवायें उपलब्ध होंगी।
इसके अलावा वित्तीय समावेशन सेवाओं के तहत बैंक मि़त्र, एस.बी.आई., एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई, एक्सिस, एन.पी.एस. और ए.पी.आई., आर.आर.बी., डिजिपे, बीमा सेवायें, क्रेडित जानकारी सिविल अनुरोध, फास्टैग सेवायें, डिजीनेम के साथ-साथ वित्तीय समावेशन के तहत बैंकिंग सेवायें-समेकित स्थिति इत्यादि से सम्बन्धित सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी।
इसी प्रकार राशनकार्ड से सम्बन्धित ऐसी सेवाएं जो विभागीय वेबसाइट पर प्रचलित हैं सी.एस.सी. सेन्टर के माध्यम से पूर्व से ही आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, को भी उचित दर विक्रेता के स्तर से सी.एस.सी. के यहॉ पंजीकरण कराये जाने पर उपलब्ध हो सकेंगी। राशनकार्ड से सम्बन्धित सेवाओं अन्तर्गत नये राशनकार्ड हेतु आवेदन, प्रचलित राशनकार्ड के डाटाबेस में अपडेशन, आधार सीडिंग, राशनकार्ड की डुप्लीकेट प्रिन्टिंग, लाभार्थी के राशनकार्ड का स्टेटस चेक, सी.एच.सी. के माध्यम से शिकायत पंजीकरण के अतिरिक्त ई-स्टाम्प की सुविधा के अन्तर्गत रू. 100 तक का स्टाम्प विक्रय करने के. लिये स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया/व्यवस्था के अनुसार ही उचित दर विक्रेताओं को अधिकृत किया जायेगा। वर्तमान में ई-पॉस मशीनों की सक्षमता के अनुसार ही सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।
डीएम डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि सी.एस.सी. सेवाओं को उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने से जहॉ एक ओर उचित दर विक्रेताओं की आय में वृद्धि तो वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों की उक्त सेवायें अत्यन्त सुलभता से उपलब्ध हो सकेगी। डॉ. चन्द्र ने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सी.एस.सी. स्तर से लॉइनक्स एवं एण्ड्राएड के आधार पर ई-पॉस हेतु साफ्टवेयर उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छुक एवं तकनीकी ज्ञान रखने वाले उचित दर विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर कैपिसिटी बिल्डिंग का कार्य पूर्ण कराते हुये लॉगिन आई.डी. उपलब्ध करायी जायेगी।
डीएम डॉ. चन्द्र ने जिला पूर्ति अधिकारी, बहराइच को निर्देशित किया है कि इच्छुक एवं तकनीकी ज्ञान रखने वाले उचित दर विक्रेताओं का क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से चिन्हांकन कराते हुये, उनकी उचित दर दुकानों के माध्यम से सी.एस.सी. सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु उचित दर विक्रेताओं का पंजीकरण, उनका समुचित प्रशिक्षण एवं कैपिसिटी बिल्डिंग के कार्य आदि की व्यवस्था के लिये, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एवं सी.एस.सी. प्रभारी से समन्वय स्थापित कर, उपरोक्त कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुये निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
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