बहराइच 31 अगस्त। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थी अपने आधार कार्ड, पासबुक एवं मोबाईल नम्बर के साथ सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/नगर निकाय कार्यालय से सम्पर्क कर अपना आधार अथेन्टिकेशन करा लें। आधार प्रमाणीकरण न कराने वाले पेंशनरों की सूची विकास खण्ड/नगर निकायों को उपलब्ध करा दी गयी है। पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के बैंक खातों में पेंशन की धनराशि नहीं भेजी जायेगी।
यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी रमा शंकर ने बताया कि अगर किसी लाभार्थी का आधार वेरीफिकेशन के समय पेंशन/खाता लॉक हो गया है, तो पुनः वेरीफिकेशन कर सकता है। पोर्टल पर लॉक पेंशन/खाता को अनलॉक कर दिया गया है। श्री शंकर ने बताया कि यदि किसी लाभार्थी नगर या ग्राम में आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है तो आधार की छायाप्रति, मोबाईल नम्बर एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ ब्लाक, नगर निकाय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच के कार्यालय से सम्पर्क कर समस्या का निस्तारण करा सकते हैं। श्री शंकर ने आमजन को यह भी सुझाव दिया है कि योजनान्तर्गत नवीन आवेदन भरते समय अपने राशन कार्ड का रजिस्टर्ड नम्बर भी अनिवार्य रूप से फीड करें।
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