बहराइच 03 सितम्बर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने के उद्देश्य से 01 अगस्त से गतिमान आधार नम्बर एकत्रीकरण अभियान अन्तर्गत 04 व 25 सितम्बर 2022 विशेष अभियान तिथियॉ निर्धारित की गई है। विशेष कैम्प का आयोजन प्रत्येक मतदेय स्थलों पर किया जाएगा। विशेष कैम्प दिवस पर कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल/विलोपन/संशोधन कराना चाहता है अथवा नया/संशोधित मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करना चाहता है, तो उसे फार्म-6, 7 व 8 उपलब्ध कराया जायेगा तथा संबंधित फार्मों को भरने में सहायता भी की जायेगी।
यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज ने बताया कि आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां यथा 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है। मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है। एकत्रीकरण अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले आधार नम्बर को किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मों को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 निर्धारित है।
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