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Friday, February 14, 2025 12:24:42 AM

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गुण्डा एक्ट के तहत 02 अपराधियों को ज़िला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर 12 व्यक्तियों को 06 माह तक थानो पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

गुण्डा एक्ट के तहत 02 अपराधियों को ज़िला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर 12 व्यक्तियों को 06 माह तक थानो पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच 22 जनवरी। जनपद में आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 02 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 09 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत ग्राम बधौली नि. इसरू उर्फ राम बेचन पुत्र मोतीलाल तथा थाना खैरीघाट के ग्राम रायपुर नि. रवि पाठक पुत्र राम सहारे पाठक को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना खैरीघाट अन्तर्गत ग्राम पिपरीमाफी नि. राम निवास लोध पुत्र सहजराम लोध, बरदहा बाज़ार नि. नूर मोहम्मद व राजा पुत्रगण सत्तार, थाना विशेश्वरगंज के कल्लूपुरवा दा. बड़ागांव नि. मनोज कुमार उर्फ अन्नू व टहलू पुत्रगण रामचन्दर, ग्राम रखौना दा. बालापुर नि. गुब्बे उर्फ राम संवारे पुत्र बाबूराम, थाना बौण्डी के गौरिया नि. बृजेश व कृष्ण कुमार पुत्रगण हरेराम, थाना दरगाह शरीफ के काषीराम आवास गुल्लाबीर नि. मन्टू पुत्र राधेश्याम, ग्राम कुड़िया तुरहनी रज्जब नि. बबलू पुत्र फारूख, थाना हरदी के देवरायपुर नि. दुन्दी पुत्र बुधई तथा थाना कोतवाली मुर्तिहा के जालिहा दा. धर्मापुर नि. जाकिर पुत्र साबिर को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को माह में 02 बार उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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