बहराइच 30 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13-बहराइच स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण निर्वाचन अधिक्षेत्र जनपद बहराइच एवं श्रावस्ती में आदर्श आचार संहिता के प्राविधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तियों के विरुपण के सम्बन्ध में भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश यथावत् प्रभावी रहेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी बहराइच डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 04 फरवरी 2022, नाम-निर्देशन हेतु अन्तिम तिथि 11 फरवरी 2022 होगी। जबकि नाम-निर्देशनों की जांच का कार्य 14 फरवरी तथा नाम वापसी के लिए अन्तिम तिथि 16 फरवरी निर्धारित की गयी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान 03 मार्च 2022 को प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक तथा मतगणना का कार्य 12 मार्च 2022 को होगा। निर्वाचन प्रक्रिया 15 मार्च 2022 के पूर्व पूर्ण कर ली जायेगी।
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