बहराइच 30 जून। नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बहराइच शालिनी प्रभाकर ने बताया कि नगर पालिका परिषद बहराइच की सीमा के भीतर पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र तथा सीमा के आस-पास के विनियमित क्षेत्र घोषित किये गये 29 राजस्व ग्रामों में संचालित नर्सिग होमों, शपिंग माल, व्यवसायिक काम्लेक्स, मेरेज लान, होटल, अस्पताल इत्यादि के प्रबन्धकों, प्रोपराइटर्स एवं भवन स्वामियों को अग्नि शमन व्यवस्था स्थापित कर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति, सार्वजनिक स्थल/रोड की पटरी पर अवैध पार्किंग तथा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत प्रतिष्ठान का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों, प्रोपराइटर्स एवं भवन स्वामियों को भवन निर्माण से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था।
यह जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने बताया कि मो. नाज़िरपुरा स्थित नगीन ट्रेडर्स एण्ड मोल्डिंग इण्डिया प्रा.लि., नोवा हास्पिटल, वैष्णवी होटल, ग्रीन सिटी हास्पिटल एण्ड कैंसर सेन्टर, होटल योर्स, होटल शेरान कान्टिनेन्टल व विक्रम होटल, मीराखेलपुरा स्थित अल-अन्सार काम्पलेक्स, शेखदहीर स्थित होटल शगुन पैलेस, विजय उत्सव मैरेज लान व मिलन पैलेस एण्ड मैरेज लान, ढ़पालीपुरवा स्थित डिवाइन हास्पिटल, सिद्धार्थ हास्पिटल, संगम हास्पिटल, सिल्वर लाइन हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर व हांेटल राधा कृष्णा मैरेज एण्ड फैमली रेस्टोरेन्ट, भोगाजोत स्थित जे.एस. हास्पिटल व मालिया हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, काज़ीपुरा दक्षिणी मिल्ली लाज एवं काम्पलेक्स व हुदैदा पैलेस, अकबरपुरा स्थित होटल जे.एच. इन, केवानागंज स्थित होटल क्राउन प्लाजा, छावनी चौराहा स्थित नरायन गेस्ट हाउस व होटल शुभम, इन्दिरा स्टेडियम के निकट स्थित रिलायन्स ट्रेडर्स, वी-मार्ट, उत्सव मैरेज लान व होटल के.डी. पैलेस, महिला डिग्री कालेज के निकट स्थित होटल पाल, बी.एस.एन.एल. के निकट स्थित होटल रिजेन्सी, डिगिहा तिराहा के निकट स्थित सिटी कार्ट, मेगा शाप व वी-मार्ट, अमीनपुर नगरौर स्थित लक्ष्मी रिसार्ट व रायल पैलेस, शिव नगर स्थित मंगलम मैरेज लान व विनायक रिसार्ट, गोण्डा रोड स्थित वनसरिता रिसार्ट तथा झिंगहा घाट के निकट स्थित विशाल मेगा मार्ट को नोटिस जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य भवनों के चिन्हांकन का कार्य किया जा रहा है।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि मिलन मैरेज लान, शगुन पैलेस, विनायक रिजार्ट, नरायन गेस्ट हाउस, होटल शुभम, होटल क्राउन प्लाज़ा, राधा कृष्ण मैरेज हाल, डिगिहा व सिविल लाइन स्थित वी-मार्ट, मेगा शाप व ट्रेन्ड (रिलायन्स) के भवन स्वामियों द्वारा उपस्थित होकर अभिलेख प्रस्तुत किये गये जिसकी जांच करायी जा रही है। उन्होंने अवशेष भवनों के प्रबन्धकों, प्रोपराइटर्स एवं भवन स्वामियों को निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए अविलम्ब भवन से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आर.बी.ओ. एक्ट-1958 के अन्तर्गत निर्माण को अवैध मानते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।
नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बहराइच शालिनी प्रभाकर ने बताया कि सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार आवास अनुभाग-3 के अधिसूचना संख्या-2997/37-3-77 एन.के.वी./1982 लखनऊ दिनांक 23 जून 1982 द्वारा नगर पालिका परिषद बहराइच एवं इसके आस-पास स्थित 29 ग्रामों चेकापुर, राजापुर माफी, बशीरगंज, मोहम्मद नगर, विश्वरिया, मीरपुर कस्बा, सिंघापरासी, सलारपुर, कल्पीपारा, पहाड़ा फक्कड, बख्शीपुरा, सेमरा (सगरा), सुसरौली, दुलारपुर, विशुनपुर राहू, डीहा, अशोका, नगरौर, अमीनपुर नगरौर, शाहपुरजोत युसुफ, नगर, ताजखुदाई, जगतापुर, छावनी सरकार, सराय मेहराबाद, तमाचपुर, भोगाजोत, सिसई हैदर व शेखदहीर विनियमित क्षेत्र घोषित है।
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