आधार नम्बर एथेन्टिकेट न होने पर छात्रवृत्ति योजना से वंचित रहेंगे छात्र
बहराइच 02 अगस्त। जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर ने शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य व प्राचार्यों से अपेक्षा की है कि छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत आनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों के आधार नम्बर का आथेन्टिकेशन होने के पश्चात् ही आवेदन पत्र को अगसारित किया जाय। शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य व प्राचार्यों से कहा गया है कि छात्रों के हाई स्कूल अंकपत्र में दिये गये नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर ही आधार कार्ड बनवाया जाना आवश्यक है। यदि किसी छात्र का आधार कार्ड बन गया है और उसमें त्रुटि है तो उसे हाई स्कूल अंकपत्र में दिये गये डाटा के आधार पर अपडेट करा दिया जाय। यदि किसी छात्रा का विवाह हो गया है तो आधार कार्ड में पति का नाम एवं ससुराल के पते को अपडेट करा दिया जाय।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2020-21 से छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर अनिवार्य किये गये है। इसलिए यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्म तिथि अथवा आधार नम्बर मिसमैच होगा तो आधार नम्बर आथेन्टिकेट न होने के कारण आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं हो सकेगा। नई व्यवस्था के तहत छात्रवृत्ति हेतु छात्र के स्तर से रजिस्ट्रेशन के समय उसका व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, जेंडर व फोटो आटोफेच हो जायेगा। सभी सम्बन्धित से कहा गया है कि यदि छात्रों के आधार कार्ड में उसके व्यक्तिगत विवरण में यदि कोई त्रुटि है या आधार कार्ड पर उसका फोटो पुराना लगा हुआ है तो उसे अपडेट कराते हुये नये फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड को जारी कराया जाना अनिवार्य है। शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य व प्राचार्यों से अपेक्षा की है कि अभियान चलाकर शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड बनवाने के साथ त्रुटिपूर्ण डाटा को दुरूस्त करा लिया जाये ताकि छात्र-छात्राओं को छात्रवत्ति योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
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