बहराइच 21 अगस्त। जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पेंशनधरकों कर बैंक खाता आधार से लिंक होने के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) पोर्टल से भी लिंक कराना अनिवार्य है, जिससे डीबीटी के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली पेंशन की धनराशि सम्बन्धित लाभार्थियों के खातों में अंतरित की जा सकेगी। श्री गुप्त ने बताया कि जनपद के ऐसे लाभार्थी जिनके बैंक खाते एनपीसीआई से लिंक नहीं हैं, उनकी सूची सम्बन्धित तहसीलों व ब्लाकों को उपलब्ध करा दी गई है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों से अपेक्षा की है कि अपना आधार एवं पासबुक संबंधित बैंक में ले जाकर अपने आधार को खाते से लिंक करा लें। उन्होंने बताया कि आधार बेस्ड भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन की धनराशि प्राप्त करने हेतु बैंक खाते से आधार को लिंक कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि अवरुद्ध रहेगी।
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