बहराइच 02 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा वर्ष 2024 हेतु जनपद बहराइच के नगर पालिका क्षेत्र तथा टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान जो उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की अनुसूची 2 में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए साप्ताहिक बन्दी के दिन का निर्धारण कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र बहराइच सहित रिसिया, पयागपुर एवं मटेरा बाज़ार, नगर पालिका क्षेत्र नानपारा सहित शंकरपुर, नवाबगंज, रूपईडीहा, मिहींपुरवा एवं महराजगंज तथा कैसरगंज, फखरपुर एवं हुज़ूरपुर के लिए साप्ताहिक बन्दी दिवस रविवार होगा। जबकि जरवल कस्बा क्षेत्र एवं उक्त अधिसूचना के अनुसार जरवल रोड के लिए साप्ताहिक बन्दी का दिवस मंगलवार होगा।
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