बहराइच 16 नवम्बर। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ए.के. गौतम ने बताया कि संसोधित नियम के अनुसार पेंशन पोर्टल एस.एस.पी.वाई-यूपी डाट जीओवी डाट इन पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन करते समय ग्रामसभा के निवासी होने की स्थिति में सम्बन्धित
नवीन दिव्यांग पेंशन के लिए अनिवार्य होगा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव


