बहराइच 12 नवम्बर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नियत्रंक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बहराइच बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी ज्योति राय, अधि.अभि. विद्युत के मुकेश बाबू, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड के प्रभारी ए.के. वर्मा, जल निगम के सौरभ सुमन, सहयुक्त नियोजक अयोध्या नीलेश सिंह कटियार, अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र, बहराइच बृजेश कुमार मौजूद रहे।
बैठक के दौरान नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी ज्योति राय ने बताया कि भवन निर्माण विकास उपविधि-2008 यथा संशोधित 2011 एवं 2018 विनियमित क्षेत्र बहराइच में भी प्रभावी हो गयी है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विनियमित क्षेत्र बहराइच में आनलाइन कार्यों के सम्पादन हेतु सूचना विज्ञान केन्द्र, बहराइच से इण्टरनेट कनेक्शन प्राप्त किया जाय। विनियमित क्षेत्र बहराइच के अवैध निर्माणों के विनियमितीकरण हेतु शासन द्वारा प्रचलित शमन उपविधि 2009 एवं 2010 को अंगीकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक के दौरान विनियमित क्षेत्र बहराइच में पंजीकृत अभियन्ता, मानचित्रकार, ड्राफ्टमैन के पंजीकरण शुल्क में भी वृद्वि किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व की व्यवसथा के अनुसार वर्ष 1984 से अभियन्ता, मानचित्रकार एवं ड्राफ्टमैन के लिए क्रमशः रू. 250=00, रू. 100=00 व रू. 100=00 निर्धारित था। वर्तमान में लिये गये निर्णय के अनुसार अभियन्ता, मानचित्रकार एवं ड्राफ्टमैन के लिए क्रमशः रू. 3000=00, रू. 3000=00 व रू. 2000=00 पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। नियत्रंक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बहराइच बोर्ड की बैठक के दौरान अधिवक्ता संघ की हड़ताल के कारण आर.बी.ओ. एक्ट 1958 की धारा 15(2) के अन्तर्गत अपील पत्रावलियों पर सुनवाई नहीं की जा सकी। बोर्ड की बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि विनियमित क्षेत्र की आय के रूप में जमा अवस्थापना विकास निधि से नगर क्षेत्र में सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित कार्य कराये जायें।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






