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Friday, April 25, 2025 1:16:26 AM

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बहराइच। ग्राम लखैय्या जदीद व चमारनपुरवा हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित

बहराइच। ग्राम लखैय्या जदीद व चमारनपुरवा हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित
/ से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार जाकिर हुसैन की रिपोर्ट

बहराइच। जनपद बहराइच के ब्लाक व थाना रिसिया अन्तर्गत ग्राम लखैय्या जदीद में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलरूवरूप जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों को हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोंन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से उक्त ग्राम एवं उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 26 अप्रैल 2020 के पूर्वान्ह से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्रामांे/क्षेत्रों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपैल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार द्वारा हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है। थाना रिसिया अन्तर्गत ग्राम लखैय्या जदीद व चमारनपुरवा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर मो.न. 9454416033 को नो.अधि./मजि. व खण्ड विकास अधिकारी रिसिया मो.न. 9454464809 को सहा.नो.अधि./मजि. तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी पयागपुर मो.न. 9454401370 को नो.पुलि.अधि. व प्रभारी निरीक्षक रिसिया मो.न. 9454402985 को सहा.नो.पुलि.अधि. नामित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार थाना व ब्लाक रिसिया अन्तर्गत ग्राम लखैय्या जदीद में कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप कन्टेनमेन्ट ज़ोन का दायरा 01 कि.मी. का होगा। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में 03 गतिविधियों (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सीय टीम एवं सेनेटाइज़ेशन टीम) के अतिरिक्त अन्य किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी व्यवस्था, आवश्यक सामग्रियों की सप्लाई एवं पुलिस की व्यवस्था के अलावा कोई भी सेवा नहीं की जायेगी। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में 28 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त न होने पर हाॅट स्पाट ग्रीन ज़ोन में परिवर्तित हो जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार ने नामित समस्त मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत हाॅट स्पाट की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर को यह भी निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त ग्राम एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नोटिस चस्पा कराने व सभी सम्बन्धित को सूचित कराने के साथ-साथ चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

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